प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब योजना के तहत परिवार से एक व्यक्ति को भी लाभ मिल पाएगा। इससे पहले योजना के तहत परिवार के तीन से चार लोग उठा सकते थे। सरकार ने योजना में संशोधन इसलिए किया है ताकि प्रदेश के हर परिवार तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के लोग ऋण ले सकते हैं।
बता दें कि सरकार ने साल 2019 में योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी फैसला लिया है। इस योजना के तहत अभी तक 1350 मामले बैंकों से स्वीकृत किए जा चुके हैं। उद्योग विभाग के निदेश राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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