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बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू, सभी उपभोक्ताओं को राहत
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घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे, छोटे-बड़े उद्योगों को 20 पैसे की छूट
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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी बिजली
Himachal Electricity Tariff 2025: हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी, जिससे राज्य के सभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए यह राहत 12 पैसे प्रति यूनिट तक होगी।
आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 8403 करोड़ रुपये आंकी है। संशोधित दरों के अनुसार, बिजली आपूर्ति की औसत लागत 6.76 रुपये प्रति यूनिट रहने का अनुमान लगाया गया है।
राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत बढ़ाने के उद्देश्य से 126 यूनिट से अधिक की खपत वाले स्लैब को एक कर दिया गया है। इसी तरह, 20 केवीए तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है।
नई टैरिफ दरें (प्रति यूनिट)
श्रेणी | स्लैब (यूनिट प्रति माह) | नया टैरिफ (₹) |
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लाइफलाइन उपभोक्ता | 0-60 | 4.72 |
घरेलू उपभोक्ता | 0-125 | 5.45 |
126 और अधिक | 5.90 | |
कृषि उपभोक्ता | 0-20 केवीए | 5.04 |
गैर घरेलू उपभोक्ता | 0-20 केवीए | 6.38 |
गैर व्यावसायिक | 20 केवीए से ऊपर | 6.12 |
व्यावसायिक उपभोक्ता | 0-20 केवीए | 6.40 |
20-100 केवीए | 6.31 | |
100 केवीए से ऊपर | 6.21 |
ध्यान दें: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मिलने वाली सब्सिडी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।