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कर्मचारियों को झटका: भर्ती और सेवा शर्ते विधेयक 2024 को मंजूरी, जानें क्‍या पड़ेगा असर

  • अनुबंध कर्मचारियों को नियमित होने से पहले आर्थिक और प्रमोशन लाभ नहीं मिलेगा
  • सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए संशोधन को आवश्यक बताया

Himachal Employee Service Rules: कर्मचारियों के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने “कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024” को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।  इस विधेयक के तहत अब कांट्रेक्ट कर्मचारियों को उनकी जॉइनिंग से कोई आर्थिक या प्रमोशन लाभ नहीं मिलेगा। यानी कर्मचारी जिस डेट को रेगुलर हुए, उसी दिन से उन्हें यह लाभ मिलेंगे।  अनुबंध सेवाकाल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। उन्हें ये लाभ केवल नियमित होने के बाद से ही मिल पाएंगे। सरकार का कहना है कि यह संशोधन राज्य के आर्थिक संकट से निपटने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान भी होगा। विधानसभा में पारित इस विधेयक का विपक्ष ने पुरजोर  विरोध किया था।

क्या है नया संशोधन?


  • अनुबंध कर्मचारियों को प्रमोशन और आर्थिक लाभ अब केवल नियमित होने की तिथि से ही मिलेगा।
  • इससे पहले कर्मचारी जॉइनिंग के समय से इन सुविधाओं के पात्र होते थे।
  • नियमित और अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अलग कर दिया गया है।

असर और भविष्य की स्थिति
इस संशोधन के लागू होने से हजारों सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से अनुबंध पर कार्यरत लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कर्मचारी संघ इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।