शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के विदेश दौरे को लेकर नए नियम निर्धारित कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा वीरवार को जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य, लैक्चरर और डीपीई विदेश दौरे के लिए योग्य होंगे।
विदेश दौरे पर जाने वाले शिक्षकों का चयन मैरिट के आधार पर होगा, और प्रथम चरण में 50 शिक्षकों को भेजा जाएगा। इनमें 25 प्रिंसिपल, 15 लैक्चरर, 5 हेडमास्टर और 5 डीपीई शामिल होंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा तय नियमों के अनुसार, प्रधानाचार्य बनने के लिए 5 साल की सेवा और सेवानिवृत्ति में कम से कम 5 साल का समय शेष होना चाहिए। साथ ही, हेडमास्टर की एसीआर रिपोर्ट में ‘वैरी गुड’ रिमार्क अनिवार्य है।
जिला उपनिदेशकों को अब मैरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन कर रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके बाद प्रेजेंटेशन के आधार पर चयनित शिक्षकों को इंटरनेशनल टूअर पर भेजा जाएगा।
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