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हमीरपुर में कोरोना मरीज़ आने के बाद अलर्ट पर पंचायत बिझड़ी, DC ने दिए निर्देश

कमल |

हमीरपुर की ग्राम पंचायत बिझड़ी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद आवश्यक क़दम उठाए जा रहै हैं। संगरोध नियम तोड़ने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये बाद हमीरपुर डीसी ने कही। हरिकेश मीणा ने कहा कि ग्राम पंचायत बिझड़ी के दुधार गांव में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आया है। ग्रुप सेंपलिंग के दौरान इस व्यक्ति के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। 42 वर्षीय यह व्यक्ति 29 अप्रैल, 2020 को दिल्ली से परिवार सहित लौटा है और अपने घर में ही संगरोध में रह रहा था।

इसके गांव और आस-पास के क्षेत्र के कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस व्यक्ति के प्राथमिक एवं द्वितयिक सम्पर्कों की पहचान की जा रही है। प्रारम्भिक तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई है इस व्यक्ति के परिवार में 11 सदस्य हैं। निकट परिजनों सहित सभी प्राथमिक सम्पर्कों के नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं।

संगरोध(क्वारंटीन) नियमों की अनदेखी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि यह भी पता चला है कि इस मामले में गृह-संगरोध के नियमों की अनदेखी हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से अपने बाल कटवाए हैं। ऐसे में दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। संगरोध के दौरान परिवार से भी पृथकवास में रहने के बार-बार निर्देश दिए गए हैं। उन्हें पंचायतों के माध्यम से सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

अगर कोई चिकित्सा संबंधी सहायता की उन्हें जरूरत है तो वे स्वास्थ्य विभाग के निगरानी दल से सम्पर्क करें। निगरानी दलों को सूचित किए बिना अगर कोई भी संगरोध व्यक्ति बाहर निकलता है तो वह अपने साथ-साथ अपने परिवार व समाज को भी खतरे में डाल रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों तथा उनके परिजनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में सभी एसडीएम को भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला में 12 हजार से अधिक व्यक्ति हाल ही में बाहरी राज्यों से पहुंचे हैं और इन लोगों की ग्रुप सेंपलिंग के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

इसमें सभी छह स्वास्थ्य खंडों में विशेष सेंपल कलेक्शन वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 50 नमूने प्रति ब्लॉक जांच के लिए लेने का लक्ष्य रखा गया है।