➤ हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की दो खिलाड़ियों को हिमाचल की टीम से खिलाने पर मांगा जवाब
➤ हिमाचल की महिला हैंडबाल खिलाड़ियों ने दायर की याचिका
➤ मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब और हरियाणा की दो महिला खिलाड़ियों को हिमाचल की हैंडबाल टीम से खिलाने के मामले में राज्य सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ और प्रदेश हैंडबाल एसोसिएशन सहित अन्य से जवाब तलब किया है। यह मामला हिमाचल की राष्ट्रीय हैंडबाल महिला खिलाड़ियों द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद कोर्ट पहुंचा है।
न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रदेश हैंडबाल एसोसिएशन और हैंडबाल की कोच को दस्ती नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जब याचिकाकर्ताओं की अंतरिम प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब राष्ट्रीय गेम्स के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया चल रही थी, तब हिमाचल की टीम में राज्य के बजाय दूसरे राज्यों की खिलाड़ियों का चयन किया गया। जब स्थानीय खिलाड़ियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
याचिका में कहा गया है कि टीम में चयन के लिए दो शर्तें थीं: पहली कि खिलाड़ी हिमाचल का निवासी हो और दूसरी कि वह कम से कम छह महीने से हिमाचल में रह रहा हो। जिन महिला खिलाड़ियों को हिमाचल की टीम में शामिल किया गया, वे दूसरे राज्यों से थीं। इस कारण हिमाचल की पात्र महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय गेम्स में खेलने से वंचित होना पड़ा।



