High Court notice in shop name case: हिमाचल हाइकोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों पर संज्ञान लेते हुए गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, एसपी शिमला औश्र नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में लोनिवि मंत्री विक्रामदित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह और देव भूमि जागरण मंच को भी पार्टी बनाया है।
जनहित याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य के कुछ मंत्री और संगठनों द्वारा दिए गए बयानों से प्रदेश के भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विवादास्पद बयान भी शामिल हैं। याचिका में बताया गया कि ढाबों और खाने-पीने की दुकानों के बाहर नाम और पहचान लिखने का आदेश दिया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि दुकानदारों पर नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस तरह के आदेश पहले जारी किए गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।
Dhrobia village Development: कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी…
High Court decision Himachal hotels: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम…
NCC Day Dharamshala College: धर्मशाला स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीपीजीसी) में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य…
Kunzum Pass closed: हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा…
Rahul Gandhi in Shimla: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी…
Mother murders children in Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के बादलपुर थाना क्षेत्र…