शिमला नगर निगम वार्डों का डिलिमिटेशन कर संख्या 34 वार्डों से बढाकर 41 वार्ड कर दी गई है. मई माह में पुनर्सीमांकन के खिलाफ दो याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जून को नगर निगम शिमला के तहत पड़ने वाले नाभा और समरहिल वार्ड के पुनर्सीमांकन को लेकर उपायुक्त की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया था. नगर निगम शिमला के लिए वार्ड बंदी में बदलाव करने के मामले पर प्रशासन को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया था.
कोर्ट ने नाभा व समरहिल दो वार्डो का दोबारा से डिलिमिटेशन करने के आदेश दिए थे. लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर मतदाता सूचियों की प्रक्रिया जारी कर दी गई. जिसको लेकर कोर्ट ने जबाब तलब किया था. आज कोर्ट के आए आदेशों में डीसी शिमला व मंडलाआयुक्त को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार डिलिमिटेशन करने के आदेश दिए है. फिलहाल नगर निगम का जिम्मा अब नियुक्त एडमिस्ट्रेटर के पास है.
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