हिमाचल प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन देने का फॉर्मूला तय हो गया है। पेंशनरों को पेंशन देने के लिए 2.57 का गुणक लगेगा। यानी उनकी 31 दिसंबर 2015 की पेंशन में 2.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यह फार्मूला लगाया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2016 के पेंशनरों की नई पेंशन को अब 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन की तर्ज पर तय किया जाएगा।
राज्य में एक जुलाई 2016 से न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह होगी। संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन को अगले उच्चतम रुपये पर संशोधित किया जाएगा। समय-समय पर अंतरिम राहत दी जाती रही है, जो 21 फीसदी दी गई है। इसे पेंशन या पारिवारिक पेंशन के एरियर में समायोजित किया जाएगा। संशोधित पेंशन मार्च में फरवरी के देय वेतन में दी जाएगी। इसमें ओल्ड पेंशनर को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन शामिल नहीं होगी। पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीलिंग उच्चतम वेतनमान यानी 2,24,100 रुपये की 50 से 30 फीसदी होगी। यह एक जनवरी 2016 से लागू होगी।
मान लीजिए एक पेंशनर 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुआ है और वह 77 हजार रुपये की बेसिक पेंशन 37400-67000 रुपये के पे बैंड और 10000 रुपये की ग्रेड पे ले रहा था तो उस समय 31 मई 2015 को उसकी पेंशन 38,500 रुपये तय होगी। 2.57 के गुणक से संशोधित पेंशन ऐसे में 98995 रुपये हो जाएगी। एक अन्य मामले में अगर कोई पेंशनर 30 नवंबर 1997 में 8925 रुपये की बेसिक पे ले रहा था। उसका पे स्केल 5800-9200 रुपये था। उसकी पेंशन 2006 के संशोधन के अनुसार 10088 रुपये थी तो यह भी 2.57 के गुणक से 25,927 रुपये हो जाएगी।
महंगाई राहत को भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की तर्ज पर कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसदी दिया जाएगा। 2020 में यह 24 फीसदी और 2021 के लिए पहले 28 फीसदी और अब 31 फीसदी करने के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को भी अब 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। संशोधित और मृत्यु की ग्रेच्युटी भी एक जनवरी 2016 से लागू होगी।
65, 70 और 75 साल की उम्र के बाद 5, 10 और 15 प्रतिशत की पेंशन भत्ते में बढ़ोतरी होगी। अतिरिक्त पेंशन 80 से 85 साल की उम्र होने पर 20, 85 से 90 साल की आयु पूरी होने पर 30, 90 से 95 साल की उम्र में 40, 95 से 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर 50 और 100 साल की आयु पार करने पर 100 फीसदी दी जाएगी।