हिमाचल में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वीरवार गुरुवार को प्रचार थम जाएगा. गुरुवार शाम पांच बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी न तो चुनावी रैली कर पाएगा और न ही ढोल नगाड़ों व लाउड स्पीकर के साथ प्रचार हो पाएगा. हालांकि सिर्फ पांच लोगों के साथ प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार कर सकता है. चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि डोर-टू-डोर प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा. ऐसे में अब चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास गुरुवार का ही दिन बचा हैं. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक देंगे.
वहीं गुरुवार शाम से 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब के ठेके भी बंद रहेंगे. उधर, चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 7881 पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं. इन पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां भी गुरुवार को ही रवाना हो जाएंगी.
हालांकि इन पोलिंग बूथ में ईवीएम 12 तारीख की सुबह इंस्टाल की जाएंगी. इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे. हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए आगामी चुनावों में इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें 24 महिला, जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं. प्रदेश के कुल 55,92,828 मतदाता इन प्रत्याशियों में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में कुल 7881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिला तथा 38 थर्ड जेंडर हैं. इस बार के चुनावों में 18-19 वर्ष की आयुवर्ग के 1,93,106 नए मतदाता जोड़े गए हैं. 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं.
विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा हैं. गुरुवार शाम से डोर- टू डोर प्रचार के लिए सिर्फ पांच लोग ही प्रत्याशी के साथ जा सकते हैं. इससे ज्यादा लोगों को प्रत्याशी अपने साथ नहीं ले जा सकता है. कोविड की एसओपी के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से यह प्रावधान किया गया है. अगर कोई प्रत्याशी पांच से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाता हैं, तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.
चुनाव प्रेक्षकों ने कहा कि गाडिय़ों की चैकिंग का पूरा रिकार्ड रखा जाए तथा उडऩदस्तों को भी फील्ड में उतारा जाए. उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर प्रचार में प्रत्याशी को अपने साथ पांच से अधिक व्यक्ति ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी दे दी जाए.