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प्रदेश के 6 शहरों की टैक्सियों में लगेंगे मीटर, CM और मंत्री के क्षेत्र में नहीं लागू होगा नियम

डेस्क |

हिमाचल के 6 शहरों में अब टैक्सी चालक मनमर्जी का भाड़ा नहीं वसूल पाएंगे। हाईकोर्ट ने आदेशों के बाद सरकार ने शिमला, धर्मशाला, सोलन, नालागढ़ सहित 6 शहरों की टैक्सियों में मीटर लगाने को कहा है, जिसके तहत अब किलोमीटर के हिसाब से किराया तय होगा। हाईकोर्ट के ये नियम केवल टैक्सी परमिट नंबर-02 पर ही लागू होगा, जबकि नंबर-01 को दायरे से बाहर रख़ा गया है।

इन शहरों की लिस्ट में ख़ास बात ये भी है कि मनाली जैसा बड़ा टूरिस्ट प्लेस जहां से परिवहन मंत्री खुद विधायक हैं, वे इनमें शामिल नहीं है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के गृह जिला को भी इससे दूर रखा गया है। प्रदेश सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इसे लागू कर दिया है।

किराये दरों में हो सकती है बढ़ोतरी

वहीं, आदेश लागू होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही टैक्सियों की नई किराया दरें लागू हो सकती है, जिनमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। पुराने दरों के मुताबिक, 6 सीटर टैक्सी के लिए सामान्य क्षेत्र में 8.74 रुपये और दुर्गम क्षेत्र के लिए 9.61 रुपये किराया होता था। 8 सीटर वाली मैक्सी कैब के लिए किराया 10.43 रुपये और 11.47  था, जबकि 9 से 12 सीटर कैब के लिए 14.18 और 15.60 रुपये था।

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साथ ही नए दरें लागू होने पर इनका नाइट चार्जिस भी तय किए जाएंगे, जिसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी। पुरानी टैक्सी परमिट वाली गाड़ियों को इन शहरों में 15 अगस्त तक मीटर युक्त बनाना जरूरी होगा। लेकिन, जो गाड़ियां इन शहरों में नई होंगी उसके साथ मीटर का होना आवश्यक होगा।