खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जनहित के दृष्टिगत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानों को खोलने और बन्द करने की समय सारणी जारी की गई है। ये आदेश 1 मई से लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बन्द रहेंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। उचित मूल्य की दुकान सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बन्द की जा सकती है। इसके लिए आम उपभोक्ताओं को नोटिस बोर्ड पर दुकान बन्द करने के कारण की सूचना प्रदान करनी होगी। उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान बन्द करने से पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक या जिला नियंत्रक को दुकान बन्द करने की पूर्व में उचित सूचना प्रदान करनी होगी।