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हमीरपुर में कल से 9 से 2 बजे तक खुलेंगे बाज़ार, शनिवार और रविवार रहेगा बंद

जसबीर |

हमीरपुर जिला में पूर्व में जारी सभी पाबंदियां 7 जून, 2021 को 6 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 31 मई, 2021 को सुबह 6 बजे से कुछ नए संशोधन भी लागू हो जाएंगे। जिला में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल फल-सब्जियों और दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानें ही 9 बजे से दोपहर बाद 2 तक खुली रखी जा सकेंगी।

इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें शनिवार और रविवार को पूर्णतया बंद रहेंगी, जिनमें किरयाना, हलवाई, मिठाईयों की दुकानें, भुजिया और बेकरी इत्यादि भी बंद रहेंगी। अनुमति प्राप्त अवधि में दुकानदार और खरीददार दोनों को ही कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। दवाईयों और कैमिस्ट की दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी।

होटल, ढाबों, रेस्तरां और अन्य खान-पान की दुकानों में लोगों को बैठने की मनाही होगी। यहां से केवल घर पर आपूर्ति या पैक्ड भोजन इत्यादि ले जाने की सुविधा ही प्रदान की जा सकेगी। यह सभी पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप ही संचालित होंगी। जिला में स्थित सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वायतशासी संस्थाओं के कार्यालय 30 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

जहां कर्मचारी संख्या 4 तक है, ऐसे अकेले कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे। विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे और कार्य स्थल पर सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से सक्षम, गर्भवती/धात्री महिलाओं को कार्यालय आने से छूट रहेगी और वे घर से ही काम करेंगे। घर से काम करने वाले कर्मचारी बुलाए जाने पर सीमित अवधि में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे।