<p>सरकार के आदेशों के बाद जिला स्तर पर अपनी भी रियायतें दी जा रही है। इस संबंध में डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील सुबह 6 बजे रात 8 बजे तक रहेगी जिसमें दुकानें खुल सुकेंगी। नागरिकों को सुबह 5 से 6 बजे तक वॉक औऱ रनिंग करने की अनुमति प्रदान की है लेकिन नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा और दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न अवश्य प्रदर्शित करें।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं</strong></span></p>
<p>कांगड़ा जिला से हिमाचल के अन्य जिलों में जाने के लिए किसी भी तरह के कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में नागरिकों को क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। कांगड़ा जिला के नागरिकों द्वारा अन्य राज्यों में 48 घंटे के भीतर जाने और आने पर भी क्वांरटीन की आवश्यकता नहीं है जबकि गृह मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के रेड जोन के जिलों से आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसकी अवधि अब 14 दिन की रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके काम स्थल पर ही क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है।</p>
<p>डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि सैलून औऱ ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सोमवार से ही ट्रेनिंग ले चुके ब्यूटीशियन, हेयर ड्रेसर इत्यादि को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपना काम आरंभ करने के लिए अनुमति दे दी गई है। सरकारी औऱ निजी कार्यालय पूरी तरह ही खुले रहेंगे। इसमें सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कार्यालय में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक दूरी की अनुपालना के लिए भी प्रत्येक कार्यालय में कारगर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>शादियों और अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की है नागरिकों की संख्या</strong></span><br />
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राकेश प्रजापति ने कहा कि गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैंय़ इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बसों की आवाजाही को भी अनुमति प्रदान की गई है औख अब बसों की आवाजाही का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। बसों में 60 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। इसके साथ ही बसों की सैनेटाइजेशन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।</p>
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