<p>डीसी शिमला ने आगामी पंचायती राज चुनावों के मद्देनज़र कई निर्देश जारी किये हैं। आदित्य नेगी ने आज बताया कि शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान 17, 19 और 21 जनवरी, 2021 को होना है, इसके मद्देनजर जिला में मतदान के दिन शस्त्रों के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम मतदान के दिन सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है और जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू होगा।</p>
<p>उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश सेना/अर्धसैनिक बल/होमगार्ड/पुलिस के लिए लागू नहीं होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।</p>
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