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शिमला में शाम 6 बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें, देखें क्या होगा कल का अपडेट

पी. चंद |

शिमला की आज की कर्फ्यू अधिसूचना के तहत जिला में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। डीसी शिमला ने कहा कि इस दौरान दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकाने शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा और शादी व दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी । शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सिर्फ विशेष काम के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे वेकसीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन और सब्जियां खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी । विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सरिया और सीमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी । दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे ।

इसके अतिरिक्त ऑटो वर्कशॉप, ढाबे और दवाई की दुकानें एसओपी के तहत शाम 6 बजे तक खुली रहेगी । कर्फ्यू के दौरान कृषि और बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी । 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे । बैंक, एटीएम औऱ फाईनेंशियल सर्विसीज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे । कार्यालय और बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी ।

उन्होंने कहा कि होटल, ढाबों व करयाना की दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकि वे कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सके । जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।  इस दौरान  होटलों व पर्यटन  गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी।