Ban on Social Media in Himachal Schools: हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गैर शैक्षणिक वीडियो और रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग नहीं होगा। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इस बाबत नजर रखने के निर्देश जारी किए।
निदेशालय ने विद्यार्थियों पर इन गतिविधियों का गलत प्रभाव पड़ने का हवाला दिया है। निर्देशों का पालन न करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने और शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। स्कूलों और कॉलेजों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स बनाने और अकाउंट्स उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने और पढ़ाई के माहौल को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
नई अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में मोबाइल फोन का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने और शिक्षण माहौल को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और अन्य गतिविधियों के मामलों की शिकायतें मिली थीं। इन घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, आदेश का पालन न करने पर संबंधित शिक्षण संस्थान और व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को सोशल मीडिया की लत से बचाना और उनके शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करना है।
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