हिमाचल

हमीरपुर के 33 दुकानदारों पर कार्रवाई, ₹1.81 लाख का जुर्माना

  • खराब खाद्य सामग्री बेचने और दुकानों का पंजीकरण न करवाने पर कार्रवाई हुई
  • खाद्य सुरक्षा विभाग ने सेंपल फेल होने और नियमों की अवहेलना के मामलों में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

Hamirpur shopkeepers fined: हमीरपुर जिले में खराब खाद्य सामग्री बेचने और बिना पंजीकरण दुकानों का संचालन करने वाले 33 दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीएम कोर्ट ने इन दुकानदारों पर कुल ₹1,81,600 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक तय की गई है।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कंडाघाट लैब में जांच के लिए भेजे गए खाद्य सामग्री के सेंपल फेल पाए गए थे। इन मामलों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां जांच के बाद संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, बिना पंजीकरण दुकानों का संचालन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने जानकारी दी कि विभाग नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन और लैब के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांच की जा रही है। यदि सेंपल फेल होते हैं, तो नियमानुसार अदालत में कार्रवाई की जाती है।

कुछ दुकानदारों ने जुर्माना राशि जमा कर दी है, लेकिन कई दुकानदारों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। भुगतान न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को जुर्माना राशि विभाग के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है।

अनिल शर्मा ने कहा कि विभाग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण कर रहा है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Akhilesh Mahajan

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