हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है. सामान्य तबादलों पर मिली दस दिन की छूट अब खत्म हो चुकी है. अब से तबादले करवाने के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी हो गया है. 18 से 27 जुलाई तक मिले तबादला आवेदनों पर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. अगले सप्ताह से चयनित किए गए तबादला आवेदनों के आदेश दिए जाएंगे .
प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन साल बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया था. 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी थी.
इसके बाद कोरोना संकट के दौरान इस रोक हटाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया था. बीच-बीच में सरकार ने कुछ समय के लिए जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए छूट दी. हालांकि, सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई है. विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादला किया जाएगा. यह फैसला बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था.
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