हिमाचल के विधायकों को अब वेतन पर टैक्स देना पड़ेगा. जिसको लेकर विधानसभा में आज एक विधेयक पारित हुआ है. माननीयों के वेतन को लेकर मानसून सत्र के अंतिम दिन संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई. जिसके तहत अब माननीय आयकर का भुकतान स्वयं करेंगे.
प्रदेश सरकार ने इसको लेकर विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ता कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है. मानसून के तीसरे दिन सीएम जयराम ठाकुर ने संशोधित बिल को विधानसभा में पेश किया .
इस बिल के पारित होने के बाद अब विधायक चालू वित्त वर्ष में अपनी आय का भुगतान स्वयं करेंगे. इससे पहले अभी तक सरकार की माननीयों के वेतन के टैक्स का भुगतान करती थी.