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बिना UIN के रद्द होंगे आर्म्स होल्डर्स के लाइसेंस, गृह मंत्रालय ने जारी की डेडलाइन

समाचार फर्स्ट |

संयुक्त सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्र लाईसेंस धारकों यानि आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स का आंकडा तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इस मुहिम के अंतर्गत सभी शस्त्र धारकों को 31 मार्च तक की डेड लाइन दी गई है।

परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास केलंग गौरव महाजन ने बताया कि लाइसेंस धारकों को 31 मार्च 2018 से पहले अपने शस्त्र लाइसेंस पर विशेष पहचान संख्या (UIN) लगवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2017 तक निर्धारित की गई थी।

UIN लेने के लिए पहले शस्त्र धारकों को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर अपने मूल लाईसेंस के साथ 31 मार्च से पहले संपर्क करना होगा। ऐसा न करने वाले शस्त्र धारकों के लाइसेंस रदद् कर दिए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक देश में आतंकी गतिविधियों तथा हथियारों के दुरुपयोग को देखते हुए हथियार रखने वाले शस्त्र लाईसेंस घारकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लेना अनिवार्य किया गया है। UIN से देशभर के लाइसेंस धारकों की संख्या सहित लोगों द्वारा रखे गये हथियारों का आंकडा तैयार किया जाएगा। इसके साथ सुरक्षा की दृष्टि से वैध और अवैध हथियारों पर सुरक्षा की पैनी नजर होगी।