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HC की सख्ती के बाद जागी सरकार, तंबाकू पदार्थों की अवैध बिक्री पर वसूला 88 लाख जुर्माना

समाचार फर्स्ट |

प्रदेश भर में प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू उत्पाद की धड़ल्ले से बिक्री होने पर शिकंजा कसते हुए सिर्फ चार जिलों से ही 8819820 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह जानकारी एसपी कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ऊना और शिमला ने अपने-अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को दी। हाईकोर्ट ने अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे।

एसपी कांगड़ा ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि पहली जनवरी 2017 से 25 अप्रैल 2018 तक कांगड़ा में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के चालान किए गए, जिससे 1001160 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसपी मंडी के शपथपत्र के अनुसार तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर चालान के जरिए 2686100 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी तरह कुल्लू में 2193980 रुपे, ऊना में 915350 रुपये और शिमला में 2023230 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

बता दें कि 2 अक्तूबर 2012 से सभी तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद तंबाकू उत्पादों की बिक्री किए जाने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक को प्रतिवादी बनाया और जवाब-तलब किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राज्य के मुख्य सचिव और आबकारी कराधान विभाग सहित सभी जिलाधीश और एसपी से जवाब मांगा था। रामनगर निवासी अंकुश धोबल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की गई है।