<p>डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला के जमानाबाद क्षेत्र के एक नागरिक का कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आया है। उक्त नागरिक को आईसोलेशन सेंटर बैजनाथ में शिफ्ट कर दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति 27 अप्रैल को दिल्ली की एक टैक्सी से घर आया था उसके साथ तीन और नागरिक भी इसी टैक्सी से आए थे, टैक्सी चालक की भी पहचान कर ली गई है।</p>
<p>डीसी ने कहा कि कोविड पॉजिटिव नागरिक के संपर्क में आए 24 लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी नागरिकों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है और जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें, घर में बुजुर्गों विशेषकर बीमारों का ध्यान रखें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देश मानें संक्रमण रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें इसके साथ ही कोरोना योद्वाओं डाक्टरों पुलिस कर्मियों सभी का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है तथा लोगों को स्वयं ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>बाहरी राज्यों से आए नागरिकों के लिए जाएंगे रेंडम सैंपल</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए नागरिकों के कोविड-19 के लिए रेंडम सैंपल भी लिए जाएंगे इस के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी या अन्य राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटीन में रहना होगा । इसकी नियमित तौर पर निगरानी भी सुनिश्चित की जा रही है, पंचायत स्तर से प्रतिदिन की रिपोर्ट भी जिला कंट्रोल रूम में प्रेषित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड-19 के खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में चेकअप करवाएं।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर (एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा इत्यादि) के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा इन आदेशों का उल्लंघन आई. पी. सी. धारा 269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा </p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया तो परिवार के सदस्यों पर भी होगी कार्रवाई</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्य में फंसे लोगों को सरकार के दिशा निर्देश पर कांगड़ा जिला में वापिसी की अनुमति दी गई है लेकिन इन लोगों को 28 दिनों तक अपने घरों में रहने तथा सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा (होम क्वारंटीन) ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है।</p>
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