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हिमाचल प्रदेश में बिना मास्क पकड़े गए तो होगी 8 दिन की जेल: DGP

पी. चंद शिमला |

हिमाचल में मास्क न पहनना अब भारी पड़ सकता है। मास्क न पहनने पर अब आपको 8 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ी सकती है। हिमाचल पुलिस ने 23 मार्च के बाद से कोविड-19 कर्फ्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए 2,227 मामले दर्ज किए गए, जबकि मास्क न पहनने पर  31,317 चालान किए और 1,24,22,450 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2,304 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 1,934 वाहनों को जब्त किया गया। हिमाचल में अब तक, 1,339 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोविड -19 पाई गई  है, जिनमें से 978 ठीक हो चुके हैं जबकि एक जवान की मृत्यु हुई।

डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि मास्क पहनना और उचित दूरी को बनाए रखने के निर्देशों का उल्लंघन पर पुलिस सख्त है। पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रख रही है। कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क पहने पाया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होगा और दोषी पाए जाने पर आठ दिनों के लिए कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने के लिए किए गए अपराध के लिए न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है। 

हिमाचल में लगातार कारोना के मामले बढ़ रहे हैं। शनिवार दोपहर तक प्रदेश में कारोना का आंकड़ा 38435 पहुंच चुका है। जबकि अभी तक 604 लोगों की मौत हो चुकी है। 490 आज हुए ठीक, 8108 मामले एक्टिव हैं।