हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी की शौर पंचायत के स्थापना दिवस पर एक दिन शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थापना दिवस पर कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उसका नाम बीपीएल सूची से भी काट दिया जाएगा।
पंचायत ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इसकी सूचना पुलिस थाना पांगी में भी दी गई है।पांगी में वर्ष 2021 में शौर पंचायत का गठन हुआ था। इसके उपरांत वर्ष 2022 में पंचायत का पहला स्थापना दिवस मनाया गया।
यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं अब दूसरा स्थापना दिवस 17 सितंबर को मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। रविवार को पंचायत का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां पंचायत प्रबंधन ने पूरी कर ली हैं। पंचायत ने निर्णय किया है कि मेले के दौरान शराब पर पाबंदी रहेगी।
नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शराबी समेत उनके परिवार का बीपीएल सूची से नाम तक काट दिया जाएगा। शौर पंचायत की प्रधान दमयंती भारद्वाज ने बताया कि पंचायत के गठन का दूसरा स्थापना दिवस 17 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा।
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