<p>2016 में कंडक्टर भर्ती मामले पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया है। ट्रिब्यूनल ने फैसला विभाग के हक में रखते हुए 500 कंडक्टरों की भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगी रोक अब हटा दी गई है।</p>
<p><strong>क्या है पूरा मामला…</strong></p>
<p>2016 में एचआरटीसी विभाग ने कंडक्टर पद की 500 मल्टी पर्पज वर्कर्ज भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए लगभग 15 से 20 हजार युवाओं ने आवेदन किए। आवेदन के बाद लिखित परीक्षा हुई और उसके बाद साक्षात्कार भी लिए गए। लेकिन साक्षात्कारों के बाद अभ्यर्थियों ने विभाग पर सवाल उठाए और हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई।</p>
<p>अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि एचआरटीसी भर्ती नियमों में संशोधन कर यह भर्तियां कर रहा है जो सही नहीं है। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया ‌था कि इन पदों पर सिर्फ अपने चहेतों को ही नौकरी दी जा रही है। बाद में ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें भर्ती नियम सही नहीं पाए गए और भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई थी।</p>
<p>बता दें कि हिमाचल के करीब 30 हजार बेरोजगार युवाओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया। निगम ने 12 जून को लिखित परीक्षा का आयोजन किया। 1632 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की।</p>
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