<p>प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भत्ता नाम की योजना लागु की है। इसके तहत हिमाचल के उद्योगों में काम कर रहे युवाओं को प्रदेश सरकार 1000 रुपये मासिक भत्ता देगी। सरकार ये भत्ता उन युवाओं को देन जा रही है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। इसके लिए युवाओं की उम्र 36 साल से कम की होनी चाहिए। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।</p>
<p>हाल में ही प्रदेश केविनेट ने यह भत्ता देने का फैसला लिया है। राज्य में स्थापित उद्योगों में नौकरी पाने वाले हिमाचल के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि प्रदेश से बाहर नोकरी करने वाले युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। औद्योगिक भत्ते का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज न होने पर यह भत्ता नहीं मिलेगा।</p>
<p>बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त होंगे। इसके अलावा विकलांग कामगार युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को इस योजना का लाभ 2 सालों तक मिलता रहेगा।</p>
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