Follow Us:

राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक

जसबीर कुमार |

आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत आजादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों द्वारा 13 से 15 अगस्त तक अपने-अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा. जोकि देश के लिए गर्व का पल होगा. देश की आन-बान-शान और गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लोगों में देश भक्ति की भावना पैदा करता है. तिरंगा अभियान के अन्तर्गत सभी नागरिकों को तिरंगे झंडे से जुड़े हुए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है.

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने से सम्बन्धित कुछ नियम होते हैं. फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया गया है. इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है. अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहरा सकते हैं. राष्ट्रीय ध्वज हाथ से या मशीन से बने कॉटन-पॉलिस्टर-वूल-स्लिक खादी का होना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए. झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा जमीन,पगडंडी और पानी के सम्पर्क में न आए. झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए.

आम नागरिकों को अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के अतिरिक्त संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वाहनों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति होगी. फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार रहनी चाहिए. यदि झंडा फट जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि झंडे की गरिमा बनी रहे. राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े इन नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है.

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत देश के कोने-कोने में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और जनसमुदाय को राष्ट्रीय झंडे को फहराने से सम्बधित नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि विद्यार्थियों के बीच देश भक्ति की भावना पैदा करने के लिए जिला हमीरपुर में सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

उपायुक्त ने कहा कि तिरंगा झंडा फहराने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को फ्लैग कोड के नियमों की जानकारी होना तथा इन नियमों का पालन करना आवश्यक है. उपायुक्त ने सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों और कालेज के मुखियों से कहा है कि वे छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के फ्लैग कोड के नियमों के बारे में बताएं.