नौकरी का इंतजार कर रहे जेबीटी व डीएलएड डिप्लोमाधारकों को राहत मिल सकती है। जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीएड डिग्रीधारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाने से इन्कार कर दिया है। अब इसको आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। हिमाचल में चार साल से रुकी जेबीटी की भर्ती शुरू हो सकती है। जेबीटी शिक्षक भर्ती हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में कानूनी दाव-पेंच में फंसी हुई है।
कोर्ट ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को भी पात्र माना था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही निर्णय दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी। कोर्ट ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने के अपने फैसले पर रोक लगा दी थी, हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
जेबीटी प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं कि जेबीटी कमीशन जो 12 मई, 2019 को दिया था, उसका परिणाम घोषित कर उन्हें नियुक्ति दी जाए। पिछले साल बैच वाइज भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग का परिणाम भी घोषित किया जाए। हिमाचल जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने सरकार को आगाह किया है कि यदि आठ तारीख से पहले उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है और साथ ही नए कमीशन की भी अधिसूचना नहीं की जाती तो नौ फरवरी से वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।
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