<p>हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती के लिए टैट की छूट मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्याायधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अध्यापकों की भर्ती के लिए बनाए गए नियमों में टैट की अनिवार्यता 'शिक्षा के अधिकारी अधिनयम' के तहत सही है। भर्तिया इन्हीं नियमों के मुताबिक की जानी चाहिए।</p>
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