<p>डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में लॉकडाउन के दूसरे चरण में मनरेगा के निर्माण कार्यों, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों और निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ आरंभ करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला में ई-कॉमर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडेक्ट, मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा, आईटी रिपेयर, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें खोलने में भी छूट प्रदान की जाएगी। कूरियर सेवाओं तथा इंश्योरेंस सेवाओं में भी छूट दी गई है। ईंठ भट्ठों को भी साइट पर उपस्थित मजूदरों के साथ कार्य आरंभ करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कि संबंधित एसडीएम से निर्धारित कार्यों को आरंभ करने की अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे।</p>
<p>उपायुक्त ने कहा कि निर्माण और मनरेगा के कार्यों में कोविड-19 का प्रोटोकॉल और उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील का समय पहले की तरह ही प्रातः आठ से 11 बजे तक का रहेगा। आम नागरिकों के लिए प्रातः आठ से 11 बजे के भीतर ही आवश्यक कार्यों खरीदारी इत्यादि के लिए बाहर निकल सकते हैं इसमें भी सामाजिक दूरी को कायम रखना जरूरी है। किसी भी स्थल पर चार से ज्यादा व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>पोल्ट्री, मीट मछली की दुकानें खुलेंगी</strong></span></p>
<p>आवश्यक खाद्य वस्तुओं, सब्जियों, मेडिकल स्टोर, कीटनाशक दवाइयों, सस्ते राशन की दुकानों के साथ साथ अब पोल्ट्री, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें प्रातः आठ बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी इसके साथ ही स्वरोजगार से जुडे़ इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर तथा मिस्त्री इस अवधि के दौरान कार्य कर सकेंगे।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>आईटी रिपेयर की दुकानें सोमवार और वीरवार खुलेंगीः</strong></span></p>
<p>आईटी रिपेयर की दुकानें तथा बुक स्टोर प्रत्येक सोमवार तथा वीरवार को प्रातः आठ से 11 बजे तक खुलेंगे जबकि स्कूलों में किताबें विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांगड़ा जिला में ऑटो, ट्रक, ट्रेक्टर, वेल्डिंग तथा कृषि उपकरणों की मरम्मत की दुकानें प्रातः आठ से दो बजे तक खुलेंगी।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>दुकानों, बैंकों में दूरी नहीं बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई</strong></span></p>
<p>उपायुक्त ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानों औऱ बैंकों के बाहर नियमित तौर पर दुकानों तथा बैंकों के बाहर सामाजिक दूरी के आदेशों को लेकर उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया जाएगा तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इस बाबत लिखित आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी है तथा इस संदेश को बार बार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>फसलों की कटाई कार्य में प्रोटोकॉल की करें अनुपालना</strong></span></p>
<p>राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में फसलों की कटाई की समय सीमा में किसानों को छूट प्रदान की गई है अब किसान सुबह से लेकर रात तक 24 घंटें फसलों की कटाई कर सकेंगे। इसके अलावा सभी विकास खंडों के लिए फसल कटाई का कार्य आरंभ करने की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी विकास खंडों में फसल कटाई के दौरान सामाजिक दूरी तथा मास्क का प्रयोग, हैंडबॉश इत्यादि का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। फसल कटाई तथा गहाई का कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अवहेलना न हो सके।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>ईंट भट्ठे खुलेंगे पर लेबर बाहर से लाने की इजाजत नहीं</strong></span></p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि ईंट के भट्ठे भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं इसमें शर्त निर्धारित की गई है कि ईंट भट्ठों की साईट पर उपस्थित मजदूर ही कार्य करेंगे बाहरी क्षेत्रों से लेबर लाने पर पूर्ण पाबंदी है। इंश्योरेंस कंपनियों तथा कुरियर सेवाओं को भी खुला रखने के आदेश दिए गए हैं इसमें कुरियर सेवाओं से संबंधित वाहनों के लिए अनुमति लेना जरूरी है।</p>
<p>मत्स्य पालन से जुड़े उद्योगों जैसे आहार, प्रंस्करण, पैकेजिंग इत्यादि को भी छूट प्रदान की गई है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत बच्चों, धात्री तथा गर्भवती महिलाओं के लिए पौषाहार की होम डिलवरी पंद्रह दिन में एक बार करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है। ई-कॉमर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडक्ट, फार्मासियूटिकल, मेडिकल इकुयपमेंट की डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान की गई है इसमें ई-कामर्स आपरेटर द्वारा डिलवरी के लिए वाहन की अनुमति लेना जरूरी है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>मनरेगा और निर्माण कार्यों की अनुमति</strong></span></p>
<p>मनरेगा के तहत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं इसमें सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना सुनिश्चित की जानी जरूरी है तथा इसके साथ ही गृह मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल के निर्देशों के तहत ही कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं अनुपालना अधिकारियों को कार्य आरंभ करने से पहले इंसीडेंट कमांटर संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है।</p>
<p>इसमें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर ही छूट के लिए निर्धारित कार्यों के लिए ही अनुमति देने का प्रावधान भी किया गया है और उसी आधार पर इंसीडेंट कमांडर को अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। इसमें निर्माण कार्यों के लिए भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो तथा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए।</p>
<p>इसके साथ निर्माण कार्यों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी स्तर पर कर्मचारियों की प्रत्येक दिन इंटर स्टेट तथा इंटर डिस्ट्रिक आवाजाही पर रोक रहेगी, अन्य जिलों या बाहरी जिलों में आपात स्थितियों में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से कर्फ्यू पास बनाया जा सकता है।</p>
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