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कांगड़ा: धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में 48 घंटे के लिए धारा-144 लागू

<p>जिला दंडाधिकारी राकेश प्रजापति ने धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पहले 19 अक्तूबर सांय पांच बजे से 21 अक्तूबर सांय पांच बजे तक 48 घंटे तक के लिए धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए गए। &nbsp;</p>

<p>आदेशों के अनुसार धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने और साथ साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।&nbsp;</p>

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