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रजी कर मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी

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  • कोलकाता की सियालदह अदालत ने आरजी कर मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद और ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
  • अदालत ने पीड़ित परिवार को ₹10 लाख मुआवजा और ₹7 लाख अतिरिक्त देने का आदेश दिया।
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषी को मौत की सजा न मिलने पर असंतोष व्यक्त किया।

RG Kar Hospital Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मामले में सोमवार को दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बन दास ने अपने फैसले में कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, लेकिन अपराध गंभीर और जघन्य है। अदालत ने दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया और पीड़ित परिवार को ₹10 लाख मुआवजा तथा ₹7 लाख अतिरिक्त देने का आदेश दिया।

यह मामला अगस्त 2024 में सामने आया था, जब 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु चिकित्सक का शव अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया।

सजा का प्रावधान:

  • धारा 64 (दुष्कर्म): न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास।
  • धारा 66: न्यूनतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास।
  • धारा 103(1) (हत्या): मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

फैसले के दौरान संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, लेकिन सीबीआई ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोरतम सजा की मांग की। पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा दी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सजा पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया।

मामले की जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।