केलांग 8 अप्रैल: लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव लाहौल स्पीति अनुसूचित जनजाति निर्वाचन 21 की निर्वाचन प्रक्रिया को सफल रूप से आयोजित करने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी केलांग मुख्यालय में डाक मतपत्र से जुड़े नोडल अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बोल रहे थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा की 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं के लिए फॉर्म 12डी, निर्वाचन कार्मिकों के लिए फार्म 12 ए तथा सेना सेवा के कार्मिकों के लिए ईटीपीबीएस के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 285 है तथा 85 वर्ष से ऊपर की आयु के मतदाताओं की संख्या 339 के करीब है।
इन मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की तैयारी के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
राहुल कुमार ने यह भी बताया कि जिला में सर्विस वोटरों की संख्या 693 है व उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा में अधिकारियों व कर्मियों की इस श्रेणी में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवा कर्मी, एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर, अग्निशमन सेवाएं, एचपी राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी सोसायटी की दूध आपूर्ति सेवा के कर्मचारी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानीय मीडियाकर्मी, जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर और टर्नर और विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन तथा जेल स्टाफ, जिनके मतदाता सूची में नामांकित हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते है।
उन्होंने यह भी कहा कि डाक मतदान, जिसे अनुपस्थित मतदान भी कहा जाता है, जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से आने के बजाय बैलट पेपर के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं। यह विधि उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर होने, या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे होने के कारण व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं के लिए यह सुविधा प्रदान की है । बैठक में सहायक रिटर्निग अधिकारी एडीसी राहुल जैन काजा व नोडल अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे और उन्हें भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
तहसीलदार निर्वाचन व निर्वाचन कानून गो ने प्रशिक्षण में मौजूद नोडल अधिकारियों को दिव्यांग मतदाता, 85 प्लस , कोविड मरीज, आवश्यक ड्यूटी पर तैनात मतदाता, ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी और चुनाव ड्यूटी पर मौजूद,पोस्टल बैलेट और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 12, 120, 12ए,पोस्टल बैलेट ईडीसी आवेदन करने की समयसीमा पीबी ईडीसी जारी करना,चिन्हित प्रति कार्यशील प्रतियाँ तैयार करना तथा पोस्टल बैलेट के लिए निर्धारित अनुलग्नकों में एवीएससी, एवीपीडी, एवी कोविड, एवीईएस की सूची तैयार करना और जारी किए गए पीबी -ईडीसी का रिकॉर्ड,पोस्टल बैलेट मतदान के लिए कार्यक्रम तैयार करना, होम वोटिंग मतदाता सुविधा केंद्र व डाक मतदान केंद्र, डाक मतपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा आरओ को वापिस करने का विस्तार पूर्वक जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण में सहायक रिटर्निग अधिकारी एडीसी राहुल जैन काजा व नोडल अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे और उन्हें भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सहायक रिटर्निग अधिकारी एसडीएम केलांग रजनीश कुमार, तहसीलदार निर्वाचन पवन राणा, इलेक्शन कानून को चंद्रकांत व समस्त नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे।