हिमाचल में पीजी और टिफिन सर्विस के लिए फूड सेफटी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाईसेंस जरूरी होगा. प्रदेशभर के कई जिलों में बिना लाईसेंस और विभागीय पंजीकरण के पीजी और टिफिन सर्विस चल रही है.
स्टूडेंटस के साथ नौकरी पेशा लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अब विभाग अब सभी पीजी और टिफिन सर्विस वालों का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा, ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो. जिला हमीरपुर में पीजी संचालकों और टिफिन सर्विस वालों की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग एकत्र करने में जुटा गया है. प्रदेशभर में विभाग इस कार्य को कर रहा है, हालांकि अभी तक विभाग के पास यह आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन पीजी और टिफिन सर्विस वालों की संख्या कितनी है. पीजी, टिफिन सर्विस के साथ ही सरकारी विश्राम गृहों का पंजीकरण जरूरी है.
एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने कहा कि प्रशासन द्वारा फूड सेफ्टी एक्ट को लागू करने के लिए सभी पीजी संचालकों टिफिन सर्विस वालों का खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर इस कार्य को किया जा रहा है.
Dhrobia village Development: कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी…
High Court decision Himachal hotels: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम…
NCC Day Dharamshala College: धर्मशाला स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीपीजीसी) में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य…
Kunzum Pass closed: हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा…
Rahul Gandhi in Shimla: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी…
Mother murders children in Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के बादलपुर थाना क्षेत्र…