लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में करवाया जाता है। 14 सितंबर को देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा राजीव बाली ने बताया कि लोक अदालतों में बहुत सारे मामलों का निपटारा आसानी से होता है।
लोक अदालतों में न केवल न्यायालयों में लंबित केस आते हैं, बल्कि विभिन्न कंपनियों के मामले भी लोक अदालतों में लिए जाते हैं। लोगों को लोक अदालतों से काफी फायदा होता है और दोनों ही पार्टियां इसमें संतुष्ट होकर जाती हैं और उन्हें बड़ी अदालतों में जाने की जरूरत नहीं रहती। इस बार 14 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में 8 हजार से लेकर 9 हजार तक केस लगाए जाएंगे। लोगों से यही अपील है कि लोक अदालत में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें।
मई में हुआ था 3787 केसों का निपटान
उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 11 मई को आयोजित लोक अदालत में 8488 के लगभग केस लगाए गए थे, जिनमें से 3787 केसों का निपटान हुआ था, जिसमें अलग-अलग बेंचिस ने केस डिसाइड किए थे। उस दौरान 3 करोड़ के करीब अमाउंट सेटल हुआ था, जिसमें मोटर व्हीकल के लगभग 3 हजार चालान थे।
ई-कोर्ट पोर्टल पर करें चालान का भुगतान
उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के चालान को लेकर लोग ई-कोर्ट पेमेंट द्वारा ई-कोर्ट पोर्टल पर जाकर ई-पेमेंट चालान का भुगतान कर सकते हैं, लोगों को कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ई-पे, ई-कोर्ट की डिजिटल पेमेंट की वेबसाइट पर जाकर, उसमें अपने चालान का सीएनआर नंबर डालकर या केस नंबर डालने से आपके वाहन के चालान की डिटेल आ जाएगी, जो भी फाइन होगा, उसका भुगतान किया जा सकता है।
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