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मंडी: टैक्स अदा करने की अवधि छूट का अधिकारी नहीं कर रहे हैं पालन, टैक्सी एकता संगठन ने जताया रोष

बीरबल शर्मा |

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व केंद्रीय नियम 1989 के अनुसार वाहनों के संबंधित दस्तावेजों जिनमें टैक्सी परमिट व टैक्स आदि जमा करवाए जाते हैं की बैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने भी इस बारे में समाचारपत्रों के माध्यम से जानकारी दी थी कि यहां पर भी इस अवधि तक छूट रहेगी। इसके बावजूद वाहन मालिकों को परेशान किया जा रहा है। जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन ने इस पर कड़ा रोष जताया है तथा सरकार से मांग की है कि इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं। 

टैक्सी एकता संगठन के सचिव जीत सिंह ने बताया कि परिवहन, टैक्स व पुलिस विभाग आए दिन टैक्सी चालकों के चालान काट रहा है जबकि अभी टैक्स जमा करवाने की अवधि 30 जून तक है। यदि कार्यालयों में काम के लिए जा रहे हैं तो पैनाल्टी वसूली जा रही है। इस बारे में भी केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 24 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी कि इस तरह की कोई पैनाल्टी नहीं ली जाएगी।

टैक्सी एकता संगठन का आरोप है कि सरकार के समक्ष बार बार अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी परेशानी को बता चुके हैं मगर फिर भी कोई हल नहीं निकला। इस कारण से टैक्सी आपरेटरों व अन्य वाहन मालिकों में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है। मांग की गई है कि इस बारे में सरकारी अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए जाएं।