<p>जिला दंडाधिकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मैकलोडगंज में एचआरटीसी बस स्टैंड को पब्लिक पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग लाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 एवं हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 के रूल 196 के तहत पारित किए गए हैं । </p>
<p>इस पार्किंग स्थल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कार्यकारी कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें एसडीएम को चेयरमैन, डीएसपी, तहसीलदार, आरएम एचआरटीसी, स्टेशन हाउस आफिसर को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सलाहाकार समिति में होटल रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष, टैक्सी यूनियन मैकलोडगंज के अध्यक्ष, संबंधित वार्ड मेंबर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, व्यापार मंडल मैकलोडगंज के अध्यक्ष को शामिल किया गया है।</p>
<p>इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि कार्यकारी समिति को उपरोक्त पार्किंग स्थल को निशुल्क तथा सुचारू तौर पर चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें बस टर्मिनल फ्लोर जोकि पहले बस स्टैंड के रूप में उपयोग में लाया जाता था उसे टेंपों ट्रेवलर्स के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही दो फ्लोर लाइट टूरिस्ट व्हीकल के लिए उपयोग में लाए जाएंगे।</p>
<p>उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि मैकलोडगंज के आसपास यातायात जाम की स्थिति से निपटने और पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के लिए ही यह कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह आदेश 31 जुलाई से मान्य होंगे।</p>
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