<p>शिमला में चलने वाली टैक्सियों में अब मीटर लगाए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि एक हफ्ते के भीतर इससे संबंधित सभी जरूरी कदम उठाये जाएंगे। वहीं, टैक्सियों में मीटर नहीं लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी खारिज हो गई है।</p>
<p>बता दें कि हाईकोर्ट के टैक्सियों में मीटर लगाए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शनिवार को हाईकोर्ट में परिवहन निदेशक द्वारा दायर हलफनामें में यह जानकारी दी गई कि जल्द ही टैक्सियों में मीटर लगाए जाएंगे। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा कि अब शिमला शहर में चलने वाली टैक्सियों में मीटर लगाने को लेकर कोई अड़चन नहीं रह गयी है।</p>
<p>वहीं, सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि शहर में चलने वाली टैक्सियों में मीटर लगाने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट ने परिवहन निदेशक को अगली सुनवाई के दौरान टैक्सियों में मीटर लगाए जाने से जुड़े तमाम रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।</p>
<p>हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता प्रेमराज और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने शिमला कलेक्टर से पूछा था कि शहर में कितनी गाड़ियां पंजीकृत हैं और क्या प्रत्येक गाड़ी मालिक ने अपनी पार्किंग के बारे में आरटीओ को जानकारी दी है या नहीं? अगर गाड़ियों को पंजीकृत नहीं किया है तो इन लोगों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन रद्द करने का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है?</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>24 मई को होगी अगली सुनवाई </strong></span></p>
<p>हाईकोर्ट ने कलेक्टर को यह भी बताने को कहा था कि पंजीकृत गाड़ियों में कितनी टैक्सियां हैं। क्या इन टैक्सी मालिकों ने अपनी टैक्सी में मीटर लगा रखे हैं या नहीं। सरकार की ओर से बताया गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद टैक्सियों में मीटर लगाने की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद टैक्सियों में मीटर लगाने जरूरी होंगे। अब मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी।</p>
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