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हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, ट्रैफिक रूप तोड़ने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

डेस्क |

हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इसको लेकर मंगवाल को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल किया गया तो पहली बार ढाई हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। लेकिन तीन साल की अवधि में फिर से फोन के इस्तेमाल का चालान होता है तो 15000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 रुपये, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना तय किया गया है। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। साइलेंस जोन या फिर पब्लिक प्लेस में लगातार हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना तय किया गया है। इसके लिए 1500 से 3 हजार रुपये के बीच राशि तय की गई है। मालवाहक वाहन के चैकिंग और वजन के लिए नहीं रुकने पर लगेगा 60 हजार रुपए आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। रिव्यू के दौरान जुर्माना राशि को दरों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।