<p>हिमाचल प्रदेश के कसौली में कुछ होटलों द्वारा अवैध निर्माण किए जाने के मामले में एनजीटी में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में 30 होटल मालिक कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इन्होंने अवैध निर्माण मामले में जवाब दायर करने के लिए कुछ और समय मांगा है। वहीं, कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर दिया है। एनजीटी ने उन 7 होटल मालिकों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है, जो कोर्ट के समक्ष आज पेश नहीं हुए।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने 13 होटलों को तोड़ने पर लगाया है स्टे</strong></span></p>
<p>गौरतलब है कि एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश के कसौली शहर में स्थित कुछ होटलों को योजना नियमों का उल्लंघन कर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और अनधिकृत एवं अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए थे। इसके बाद एनजीटी ने करीब 15-20 होटलों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे और साथ में 20 हजार से लेकर 15 लाख तक का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद 13 होटल मालिक एनजीटी के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। इन होटल मालिकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा रखी है।</p>
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