हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2009 की अधिसूचना को लागू कर दिया गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश 15 मई 2003 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है) के तहत कवर कर्मचारियों पर लागू माने जाएंगे।
इस अधिसूचना के लागू होने से अब प्रदेश में भी नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता पर अतिरिक्त राहत का लाभ केंद्र सरकार के 2009 के आदेशों के अनुसार दिया जाएगा। इसके तहत अब न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। पेंशनर की मृत्यु होने पर ओल्ड पेंशन के पैटर्न पर लाभ मिलेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2009 में ही इसकी व्यवस्था कर दी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह मामला लंबित चल रहा था। इसको लागू करने को लेकर कर्मचारी कई बार सरकार से मांग उठा चुके हैं । अब जाकर सरकार ने इस अधिसूचना को लागू किया है।
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