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अब सड़क नियमों के उल्लंघन पर एक हजार से कम नहीं होगा चालान

पी. चंद, शिमला |

हिमाचल प्रदेश के लाखों वाहन चालक अब सचेत हो जाएं। प्रदेश सरकार हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने जा रही है।  केंद्र सरकार ने इस एक्ट को लागू करने के लिए प्रदेश 15 दिन का समय दिया है। जिसको देखते हुए आने वाली कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है। अब जो भी वाहन चालक नए तय नियमों की अवहेलना करेगा, उसको भारी भरकम चालान भरना होगा।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्यूनतम चालान की राशि एक हजार रुपए की रखी गई है। जबकि अधिकतम चालान 25 हज़ार तक का हो सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार तय की गई न्यूनत्तम दरों को प्रदेश में अपनाने जा रही है। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में जहां पहले सीट बैल्ट का चालान  न्यूनतम 100 रुपए हैं। वह सीधा 1000 रुपए हो जाएगा। इसी नो पार्किंग का अधिकतम चालान  500 तक होता था अब चालान की राशि एक हजार रुपए से शुरू होकर 25 हजार रुपए तक की होगी।