<p>अभिभावकों को स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाते समय उनका टीकाकरण प्रमाण पत्र देना होगा। स्वास्थ्य प्रधान सचिव की ओर से जारी नई पॉलिसी के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में यह प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। </p>
<p>टीकाकरण प्रमाण पत्र की यह पॉलिसी पहली क्लास के बच्चों पर लागू होगी। बिना टीकारण प्रमाण पत्र के बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी सभी स्कूलों को दाखिले के दौरान यह प्रमाण पत्र लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि यह प्रमाणपत्र हैल्थ सुपरवाइजर और हैल्थ वर्कर्ज के हाथों जारी किया जाएगा। साथ ही निजी डाक्टरों के हाथों जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।</p>
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