<p>धारा 118 से जुड़े मामले में पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के वॉयस सैंपल पर गुरुवार को शिमला स्थित चक्कर फॉरेस्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।</p>
<p>कोर्ट में पी मित्रा और उनके वकील अजय कोछड़ मौजूद रहे। कोर्ट ने अगली सुनावई 20 फरवरी को निर्धारित की है। अगली सुनवाई पर ही वॉइस सैंपल पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।</p>
<p>गौरतलब है कि धारा-118 मामले में पूर्व मुख्य सचिव व राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा के खिलाफ जांच के लिए सरकार ने विजिलेंस को मंजूरी दे दी है। विजिलेंस ने मित्रा को आरोपी बनाने की सरकार से अनुमति मांगी थी।</p>
<p>बता दें कि गैर-हिमाचलियों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति दी जाती है। आरोप है कि पी मित्रा ने प्रधान सचिव राजस्व रहते धारा 118 के नाम पर स्वीकृतियां देने में भ्रष्टाचार किया। बीते 17 सितंबर को इस संबंध में विजिलेंस ने पी मित्रा से छह घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद एक बार और पूछताछ की गई थी। इस मामले में विजिलेंस ने जांच अधिकारी भी बदल दिए थे।</p>
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