हिमाचल

पंचायत उपचुनाव: मतदान से 48 घंटें पूर्व संबंधित क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग पर रहेगी रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने पंचायतो के उपचुनावों के दृष्टिगत पंचायती राज एक्ट 194 की धारा-158 बी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के 48 घंटें पूर्व पब्लिक मीटिंग, जुलूस इत्यादि पर संबंधित पंचायतों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशोें की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कांगड़ा जिला में पंचायत उपचुनावों के लिए 5 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगी। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों की गिनती संबंधित पंचायत मुख्यालय पर होगी और प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ।

चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के चुनाव को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।

Kritika

Recent Posts

हिमाचल भवन की कुर्की टली: सरकार हाईकोर्ट में जमा करेगी 64 करोड़

Himachal Govt ₹64 Crore Payment: दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की से बचाने के लिए…

15 minutes ago

न्‍यू पीसीसी की कवायद तेज : प्रतिभा टीम को फ्री हैंड नहीं, हाईकमान में संभाली कमान

Himachal Congress Reorganization: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो…

42 minutes ago

बारातियों की बस और कार की टक्कर में पांच की मौत, चार घायल

Hardoi road accident: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में सोमवार तड़के…

1 hour ago

जानें, किस राशि के जातकों को मिलेगी सफलता और किसे रखना होगा संयम

Daily Horoscope November 25: सोमवार का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नई…

3 hours ago

जीपीएस की गलती बनी जानलेवा: कार नदी में गिरी, तीन की मौत

Bareilly GPS Navigation Acciden: बरेली में  एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत…

16 hours ago