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ऊना-अंब रोड़ पर HRTC से पंजीकृत तीन ढाबों को खोलने की मिली अनुमति: DC

<p>डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि ऊना-अंब रोड पर एचआरटीसी द्वारा पंजीकृत तीन ढाबे खोलने को इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कैंटीन झलेड़ा के साथ-साथ गौतम ढाबा अंब और राधिका ढाबा बड़ूही खुले रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामान की ढुलाई में ट्रक चालकों औक एंबुलेंस के ड्राइवरों को इन ढाबों पर खाने की सुविधा मिल सकेगी।</p>

<p>उन्होंने कि ऐसे ढाबों और अन्य संस्थानों में खाना बनाने व परोसने वालों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें न सिर्फ मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल करना होगा बल्कि सिर को अच्छी तरह से ढकने का भी बंदोबस्त करना होगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाना होगा।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>बाहर से आए लोगों के बारे में प्रशासन को दें सूचना</strong></span></p>

<p>डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि देश में लॉकडाऊन लागू होने के बाद जिला के एंट्री प्वाइंट से 6209 लोग 3255 निजी वाहनों में सवार होकर जिला ऊना में प्रवेश किए, जबकि इसी अवधि में 1079 व्यावसायिक वाहनों में सवार होकर 1489 लोग आए। इनमें से 2486 वाहन जिला ऊना से बाहर चले गए हैं जिनमें 4943 लोग सवार थे। इस प्रकार लॉकडाउन के बाद जिला में आए 2755 लोग अब रह रहे हैं।</p>

<p>डीसी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद जो भी लोग विदेश या अन्य राज्यों से ऊना जिला में आकर रहे रहे हैं वह स्वयं आगे आकर प्रशासन को जानकारी दें और 14 दिन के लिए अपने-अपने घरों में क्वारंटीन रहें। इस अवधि के दौरान अगर किसी में फ्लू जैसे लक्षण आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि इस बारे में पंचायत प्रतिनिधि व पंचायत सचिव को भी जिला प्रशासन को सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मोबाइल नंबर 8894457225 पर भी सूचना दी जा सकती है।</p>

<p>संदीप कुमार ने बताया कि अब कुल 779 लोगों को जिला के हरोली, ऊना व गगरेट में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जिनमें से 148 व्यक्ति ऊना के निवासी हैं, जबकि कांगड़ा के 414, हमीरपुर के 126, बिलासपुर के 22, मंडी के 12, चंबा के 12, उत्तर प्रदेश के 36, पंजाब के 6, जम्मू कश्मीर का एक व दिल्ली के दो निवासी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में इन लोगों के रहने व खाने का इंतजाम किया गया है और लगातार उनकी निगरानी भी की जा रही है।</p>

<p>उपायुक्त ने कहा कि जिला में निजी अस्पतालों व लैब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों को निजी अस्पताल व लैब संचालक पहचान पत्र जारी करेंगे और पहचान पत्र दिखाने पर पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि कुछ ही दिनों में गेहूं और आलू की फसल तैयार होने वाली है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल की कटाई पर कोई रोक नहीं लेकिन किसानों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। साथ ही</p>

<p>उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों में काम करने वालों को वेतन प्रदान करने के लिए अधिकारी संबंधित एसडीएम से परमिशन ले सकते हैं। डीसी ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए बैंक सुबह 8-10 बजे तक दो घंटे के लिए खुले रहे सकते हैं। 10 बजे के बाद बैंक अपना कार्य कर सकते हैं।</p>

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