लाहौल में पोलिंग पार्टियों का केलांग पुलिस ग्राउंड में अंतिम पूर्वाभ्यास आयोजित
कल होगी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना
लोकसभा आम चुनाव व विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए पहली जून को होने वाले मतदान को लेकर लाहौल स्पीति -21 विस अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र लाहौल के पोलिंग पार्टियों को केलांग पुलिस ग्राउंड में अंतिम पूर्वाभ्यास आयोजित करवाया गया।
जिसमें ईवीएम पीपीटी के माध्यम से मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान प्रक्रिया की बारीकियाँ समझाई गईं। इसके अतिरिक्त मतदान संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों व गाइडलाइन्स बारे विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई ।
इस मौके पर इलेक्शन डयूटी के लिए तैनात अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की ट्रेनिंग देने के साथ मतदान के दौरान प्रयोग होने वाले दस्तावेजों बारे जानकारी दी गई व मतदान पार्टियों को चुनाव सामग्री भी प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने चुनाव डयूटी के लिए तैनात सभी पीठासीन व मतदान अधिकारियों को टीम भावना के साथ पूरी निष्ठा से समन्वय के साथ कार्य करने को भी निर्देशित किया
राहुल कुमार ने बताया कि रिहर्सल में लाहौल के 63 मतदान केंद्र के 378 पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को आज विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया वीरवार 30 मई को सभी पोलिंग पार्टियाँ को अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कियाजायेगा । इनकी के लिए सभी आवश्यक प्रबंध जुटाए गए हैं।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी रजनीश शर्मा, एसडीएम उदयपुर केशव राम, सहायक आयुक्त संकल्प गौतम, निर्वाचन तहसीलदार पवन राणा, इलेक्शन कानून गो चंद्रकांत व सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर ऑफिसर भी मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने अंतिम 48 घंटे की एसओपी को लेकर दिये आदेश
केलांग: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद किए जाने, जिला के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति और कार्यकर्ता को 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ने को लेकर दिए गये राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 16 मार्च, 2024 से लोकसभा आम और विधानसभा उप चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके तहत प्रचार अवधि 30 मई, 2024 को शाम 6.00 बजे समाप्त हो जाए गी और मतदान 1 जून को निर्धारित है।
राहुल कुमार नें आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में राजनीतिक पदाधिकारियों पार्टी कार्यकर्ताओं के जुलूस-पदाधिकारियों,अभियान-पदा धिकारियों आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। जो की 30 मई, 2024 को सायं 6:00 बजे से 1 जून, 2024 को सायं 6:00 बजे तक या मतदान समाप्ति तक रहे गा और जो की निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं व जिला के 21-लाहौल स्पीति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं।
लिहाज़ा ऐसे व्यक्तियों को जिला में मौजूद नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान अवधि समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है।
आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कि अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर या भीतर सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान केंद्र, और मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर किसी भी राजनीतिक दल,चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी 30 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक आदेश जारी रहेंगे ।