<p>राधास्वामी सत्संग ब्यास प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। सत्संग प्रबंधन पर जिला कांगड़ा में जमीन पर अवैध निर्माण सहित अन्य गंभीर आरोपों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव और कांगड़ा के डीसी सहित वन विभाग से जवाब तलब किया है।</p>
<p>हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए शिकायती पत्र पर संज्ञान लिया और मुख्य सचिव सहित अन्य अफसरों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल के नाम लिखे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि राधास्वामी सत्संग ब्यास ने गैरकानूनी तरीके से 550 कनाल जमीन जो कि वन भूमि है, पर अवैध कब्जा किया हुआ है।</p>
<p>ब्यास प्रबंधन पर आरोप है कि उसने कांगड़ा के पालमपुर तहसील के तहत परौर इलाके में कथित तौर पर 648 कनाल जमीन पर मौजूद चाय बागान को खत्म किया है। यही नहीं, राधास्वामी सतसंग ब्यास ने उक्त जमीन पर सरकार की इजाजत के बगैर बड़े शैड का निर्माण भी किया है। इसी निर्माण की शिकायत एक पत्र के जरिए हाईकोर्ट से की गई थी।</p>
<p>शिकायत पत्र में विस्तार से राधास्वामी सतसंग ब्यास की तरफ से की जा रही अनियमितताओं को भी बताया गया है। शिकायत पत्र लिखने वाले प्रार्थियों का कहना है कि सत्संग प्रबंधन द्वारा चीड़ के सैंकड़ों पेड़ काटकर वन भूमि पर पांच अवैध सडक़ें बनाई गई हैं।</p>
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